डीजीएस सर्कुलर संख्या 13 ऑफ 2010 के अनुसार पीएससी और एफएसआई के लिए शुल्क।
निरीक्षण मर्चेंट मरीन डिपार्टमेंट्स (MMDs) द्वारा किया जाता है।
निर्धारित शुल्क का भुगतान सर्वेक्षण के लिए आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
आइटम श्रेणी शुल्क
1. एफएसआई के तहत भारतीय जहाजों का निरीक्षण और जब्ती योग्य कमियों के साथ पाया जाना। या बाद की तिथि पर नकली दस्तावेजों के साथ नाविकों के रोजगार का प्रमाण पाया जाना। (i) जहाज जिनके पास नकली वैधानिक प्रमाणपत्र (नाविकों के प्रमाणपत्र सहित) पाए जाते हैं। ₹11,00,000/-
(ii) जहाज जो सुरक्षा/प्रदूषण रोकथाम प्रमाणपत्रों के बिना संचालन करते पाए जाते हैं। ₹8,00,000/-
2. पीएससी के तहत जब्त किए गए जहाजों का सर्वेक्षण। (i) जहाज जिनके पास नकली वैधानिक प्रमाणपत्र (नाविकों के प्रमाणपत्र सहित) पाए जाते हैं। ₹11,00,000/-
(ii) जहाज जो सुरक्षा/प्रदूषण रोकथाम प्रमाणपत्रों के बिना संचालन करते पाए जाते हैं। ₹8,00,000/-
(iii) जहाज जो बड़े ढांचे, मशीनरी और उपकरण की गंभीर कमियों के कारण निम्न स्तर के पाए जाते हैं, जिससे निरीक्षण निलंबित करना आवश्यक हो जाता है।
a) 5000 G.T से कम ₹1,60,000/-
b) 5000 G.T से अधिक ₹1,60,000/- + ₹25,000/- प्रत्येक अतिरिक्त 1000 G.T के लिए, अधिकतम ₹8,00,000/- तक
(iv) जहाज जिनमें जब्ती योग्य कमियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण उन्हें जब्त करना आवश्यक हो जाता है।
a) 5000 G.T से कम ₹40,000/-
b) 5000 G.T से अधिक ₹40,000/- + ₹8,000/- प्रत्येक अतिरिक्त 1000 G.T के लिए, अधिकतम ₹3,20,000/- तक